Right To Disconnect: पूरा दिन नोकरी करने के बाद शाम को घर आकर अगर बॉस काम दे तो उसे करना चाहिए या नही। बिना शंका किए, यह टॉपिक काफी विवाद का केंद्र है। नए कानून के अनुसार, क्या बॉस पूरे दिन कार्यालय के काम को समय समाप्त होने के बाद करवा सकता है, या क्या यह नए नियम के खिलाफ है? इस मुद्दे को समझने के लिए, हमें कई पहलूओं को ध्यान में रखना होगा, जैसे कि कानूनी मामले, कर्मचारी के अधिकार, कंपनी के नियम और शर्तें, और कार्यालयी योजनाओं के प्रभाव।
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Right To Disconnect: Overview और किन देशों में है कानून ?
इस कानून के तहत जुर्माने की रकम एक पैनल द्वारा तय की जाएगी. वहीं कर्मचारी के पास बॉस के खिलाफ शिकायत करने का भी अधिकार होगा. राइट टू डिस्कनेक्ट के कानून फ्रांस, स्पेन और यूरोपीय संघ के अन्य देशों में पहले से ही मौजूद हैं।
कुछ देशों में, कानून कार्यसमूहों के लिए निर्दिष्ट कार्य समय और विशेषता को ध्यान में रखता है। इसका अर्थ यह है कि बॉस अपने कर्मचारियों को अतिरिक्त काम के लिए प्रेरित नहीं कर सकता है जब उनका स्थिर कार्य समाप्त हो चुका हो। अर्थात No Work From Home After Office Work.
इसका उदाहरण कुछ यूरोपीय देशों में देखा जा सकता है, जहां कार्य समय की समयसीमा के लिए कडे नियम बनाए गए हैं।
हालांकि, अन्य देशों में, इस सवाल का उत्तर अलग हो सकता है। कुछ देशों में, कंपनियों को अपने नियमों को बनाए रखने की आजादी होती है, और वे अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुसार आफिस कार्य समय और अन्य नियमों को निर्धारित कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि बॉस अपने कर्मचारियों को पूरे दिन कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है, भले ही उनका नौकरी कार्य समाप्त हो चुका हो। लेकिन जैसा कि पहले बताया गया है कि अलग-अलग देशों में यह कानून अलग-अलग हो सकता है।
क्यों है राइट टू डिसकनेक्ट कानून चर्चा में?
दरअसल, ऑस्ट्रेलिया की संसद में कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए नया कानून लाया जा रहा है. श्रम और रोजगार मंत्री टोनी बर्की ने Right To Disconnect का ड्राफ्ट तैयार किया है।
इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय और न्यायिक प्रणालियों के निर्णयों का भी प्रभाव हो सकता है। कई बार ऐसे मामलों में, न्यायिक प्रणालियों का निर्णय बॉस के पक्ष या कर्मचारियों के पक्ष में होता है, जो कि विशेष संदर्भों पर निर्भर करता है। अब देखना यह है कि ऑस्ट्रेलिया में यह बॉस के पक्ष में होगा या कर्मचारियों के।
भारत में नहीं है ये कानून :-
इस नय कानून के तहत ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट खत्म होने के बाद कर्मचारी को बॉस की कॉल अटेंड करना जरूरी नहीं होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत में इसे लेकर अभी कोई कानून नहीं है, हालांकि अलग-अलग श्रम कानून श्रमिको/कर्मचारियों के हित में पहले से बने हुए है लेकिन राइट टू डिसकनेक्ट अभी तक नही है।
कानून के तहत लगेगा जुर्माना :-
नियम के मुताबिक, आपकी शिफ्ट खत्म होने के बाद आपको कोई भी काम के लिए मजबूर नहीं कर सकेगा, अगर कोई बॉस अपने कर्मचारी से ऑफिस की शिफ्ट खत्म होने के बाद काम कराता है तो उसपर जुर्माना लगाया जाएगा, और कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है।