Uttrakhand UCC Bill On Live-ins, लिव इन रिलेशनशिप में जाने से पहले जाने यह जरूरी बातें
Uttrakhand UCC Bill On Live-ins: भारत में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को भारत सरकार के द्वारा रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। उसके बाद ही कपल को लिव इन रिलेशन में रहने की इज्जत दी जाती है। हाल ही में ही उत्तराखंड सरकार के द्वारा Uttrakhand UCC Bill On Live-ins पारित कर दिया है।
लगभग चार घंटे की चर्चा के बाद सरकार के द्वारा इस नियमों को लागू किया गया है। अगर आप भी लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, तो इस पोस्ट को तक पढ़े। कुछ ऐसी बातें भी हैं,जिन्हें आपको ध्यान रखना होगा। नहीं तो आप बुरे फस सकते हैं।
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Uttrakhand UCC Bill On Live-ins कह कहता है?
यूनिफॉर्म सिविल कोड के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। चलिए हम आपको एक- एक करके बताते हैं। जो कपल लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसी के बाद वह लीव रिलेशनशिप में रह सकते हैं।
अगर कोई कपल सौतेली मां,सौतेली बहन, सोतेला बाप, कजिन सिस्टर कजिन, ब्रदर या कोई नजदीकी प्रतिबंधित संबंध के दायरे में आता है। तो उसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद जो भी बच्चा होगा, उसे सरकार के द्वारा वैध माना जाएगा।
जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, अगर उनके कस्टम इस बात की इजाजत नहीं दे रहे है तो उन्हें लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा।
लाइव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल को सबसे पहले अपने जिला के रजिस्ट्रार के सामने धारा नंबर 381 के तहत बयान दर्ज करना होगा। रजिस्टार के द्वारा रजिस्ट्रेशन से पहले वेरिफिकेशन की जाए। लगभग 30 दिन वेरिफिकेशन में लग सकते हैं। उसी के बाद ही अगर सब कुछ सही रहता है, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। नहीं तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिजेक्ट भी हो सकता है।
कुछ केस में नहीं मिलेगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, हो सकता है जुर्माना और सजा
अगर कोई कपल लीव इन रिलेशनशिप में रहना चाहता है, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति पहले से शादीशुदा है या फिर नाबालिक है और या फिर वह पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति के साथ रियल लाइव इन रिलेशनशिप में रहता है,तो ऐसी स्थिति में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा।
कपल के द्वारा जब रजिस्टर्ड के सामने बयान दे दिया जाएगा। अगर बयान देने के बाद रजिस्ट्रेशन होने के बाद कपल में से कोई भी मुकर जाता है, तो ऐसी स्थिति में 10000 की सजा हो सकती है या फिर 3 महीने की जेल भी हो सकती है।