Anti-cheating Bill- पेपर लीक करने वालों की अब खैर नहीं, केंद्र सरकार ने पास किया नया बिल
Public Examination Bill 2024 News in Hindi: अक्सर ऐसी खबरें आती रहती है कि, किसी बड़ी परीक्षा का पेपर लीक हो गया, जिससे लाखों विद्यार्थियों की सालों की मेहनत खराब हो जाती है और कई बार पूरी की पूरी परीक्षा ही रद्द कर दी जाती है, जिससे विद्यार्थियों की एग्जाम के फीस के पैसे भी डूब जाते हैं। इन मामलों से निपटने के लिए सरकार ने हाल ही में एक बिल पास किया हुआ है जिसे पब्लिक एग्जामिनेशन बिल का नाम दिया गया है।
केंद्र सरकार के द्वारा सोमवार अर्थात 5 फरवरी 2024 को संसद में लोक परीक्षा विधेयक प्रस्तुत किया गया था, जिसे अंग्रेजी में पब्लिक एग्जामिनेशन बिल कहा जाता है और यह बिल लोकसभा में सर्वसम्मति से पास भी हो गया है। इसके बाद इसे राज्यसभा में पास होने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
यदि बिल दोनों ही सदन में पास हो जाता है, तो इसे राष्ट्रपति के पास अप्रूवल के लिए सेंड किया जाएगा। यदि राष्ट्रपति अप्रूवल प्रदान करते हैं, तो बिल पूरे देश में लागू हो जाएगा। ऐसी भी खबरें आ रही है कि, 2024 में लोकसभा इलेक्शन के पहले और जून महीने से पहले होने वाले अलग-अलग भर्ती और एंट्रेंस एग्जाम को देखते हुए इसे संसद के इसी सत्र में पास किया जा सकता है।
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Public Examination Bill 2024
भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा साल 2024 में 31 जनवरी के दिन संसद में एक भाषण दिया गया था। इस भाषण में उन्होंने कहा था कि देश में गवर्नमेंट के द्वारा अलग-अलग एग्जाम में पेपर लीक से संबंधित जो मामले हैं, उन पर लगाम लगाने के लिए लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक 2024 {Public Examination (Prevention of Unfair Means) Bill 2024} को जल्द ही लोकसभा में प्रस्तुत करने के बारे में विचार किया जा रहा है।
जानकारी के अनुसार इस बिल में UPSC (संघ लोक सेवा आयोग), SSC (कर्मचारी चयन आयोग), रेलवे (रेलवे भर्ती बोर्ड RRB), बैंकिंग (IBPS, SBI, आदि) भर्ती परीक्षाओं के साथ-साथ मेडिकल (NEET UG/PG), इंजीनियरिंग (JEE Main/Advanced, आदि), CUET (विश्वविद्यालय यूजी/पीजी प्रवेश परीक्षा) जैसी परीक्षाओं को कवर किया जाएगा।
Anti-cheating Bill के प्रावधान
पब्लिक एग्जामिनेशन बिल में यह प्रावधान किया गया है कि, यदि परीक्षा होने से पहले किसी भी व्यक्ति के द्वारा पेपर लीक किया जाता है और ऐसे में उस पर जुर्म साबित हो जाता है, तो उस व्यक्ति से 1 करोड रुपए का जुर्माना वसूल किया जा सकता है, साथ ही उसे 10 साल तक की जेल की सजा भी दी जा सकती है।